काला धन के मामलों की सुनवाई के लिए करेगी आर्थिक अपराध की विशेष अदालत

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

पटना : बिहार में पटना स्थित आर्थिक अपराध की विशेष अदालत को काला धन (अप्रकटित विदेशी आय एवं आस्ति) के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के रूप में अधिसूचित किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के प्रभारी महानिबंधक के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 280ए और काला धन अप्रकटित आय एवं आस्ती) तथा कर अधिरोपण अधिनियम 2015 की धारा 84 के मामलों की सुनवाई के लिए पटना स्थित आर्थिक अपराध की विशेष अदालत को केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के आलोक में विशेष न्यायालय के रूप में अभीहित किया गया है।

वर्तमान में पटना के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम आदि देव की विशेष अदालत आर्थिक अपराध की विशेष अदालत के रूप में कार्य कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना (गजट) के अनुसार, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से पटना की आर्थिक अपराध की विशेष अदालत को विशेष न्यायालय के रूप में अभीहित किया गया है। पटना उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त के पत्र एवं केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के आलोक में अपना उपरोक्त पत्र जारी किया है।
(जी.एन.एस)

India Edge News Desk

Follow the latest breaking news and developments from Chhattisgarh , Madhya Pradesh , India and around the world with India Edge News newsdesk. From politics and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered.
Back to top button